SC ने कहा, तुगलकाबाद में उसी जगह फिर से रविदास मंदिर नहीं बनाया जा सकता, वैकल्पिक जगह खोजें

0
222

नई दिल्‍ली : दिल्ली (Delhi) के तुगलकाबाद (Tughlakabad) में रविदास मंदिर (Ravidas Temple) फिर से बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अटॉर्नी जनरल के साथ मीटिंग करें और मंदिर के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल तय कर आएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके बाद ही कोई आदेश पारित करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो सलाह कर मंदिर बनाने के लिए दूसरी जगह तलाशें. हम धरती पर मौजूद हर किसी की भावनाओं का सम्मान करते है, लेकिन उसी जगह फिर से मंदिर नहीं बनाया जा सकता. मंदिर के लिए बेहतर जगह तलाशें, वन भूमि नहीं.
दरअसल, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और हरियाणा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने रविदास मंदिर के निर्माण के लिए SC में याचिका दायर की थी. अर्जी में कहा गया था कि 1509 से मौजूद मंदिर को गिराए जाने से धार्मिक आस्था को ठेंस पहुंची हैं. इसलिए कोर्ट दोबारा मंदिर बनाने का आदेश दे.